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Showing posts from May, 2017

बेसिक परिषदीय स्कूलों में तैनात अंशकालिक अनुदेशकों तथा कस्तूरबा विद्यालयों में कार्यरत महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave ) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी : क्लिक कर देखें

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बेसिक परिषदीय स्कूलों में तैनात अंशकालिक अनुदेशकों तथा कस्तूरबा विद्यालयों में कार्यरत महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave ) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी : क्लिक कर देखें

शिक्षक- शिक्षिकाओं को दिए जाने वाले अवकाश: जानिए क्या होतीं हैं अवकाश की शर्तें

शिक्षक - शिक्षिकाओं को अवकाश  1-अर्जित अवकाश :- यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन के देय है। 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन दो किस्तों में देय है।  यह अवकाश पूरे सेवा काल में 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है। भारत में लगातार 120 दिन की तथा भारत से बाहर 180 दिनों की छुट्टी देय है।  मूल नि.- 81-बी(1) 2-चिकित्सा अवकाश-  यह अवकाश स्थाई कार्मिकों को पूरे सेवा काल में 12 माह तक पूरे वेतन पर तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पर देय है।  मूल नि.-81-बी(3) 3-निजी कार्य पर, अर्ध वेतन पर अवकाश- स्थाई कार्मिकों को यह अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिनों तक अर्ध वेतन पर देय है। यह अवकाश भी अर्जित अवकाश की तरह 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन कर्मचारी के खाते में जमा हो जाता है तथा यह अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पुरा यानी 365 दिनों तक जमा किया जा सकता है।  मूल नि.-81-बी(3) 4-असाधारण अवकाश ( बिना वेतन का )- यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ मिलाकार अथवा बिना वेतन का अवकाश अलग से 5 वर्ष तक का देय है। 5 वर्ष से अधिक शासन द्वारा स्वीकृति किया जा सकता है।  मूल नि.-18, 81-बी(5) ...

सरकारी सेवा में पति तथा पत्‍नी दोनों को मकान किराया भत्‍ता की अनुमन्‍यता के संबंध में जारी शासनादेश देखें

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सरकारी सेवा में पति तथा पत्‍नी दोनों को मकान किराया भत्‍ता की अनुमन्‍यता के संबंध में जारी शासनादेश देखें एक ही आवास में रहने वाले स्‍थानीय निकायों, शिक्षण संस्‍थाओं, विश्‍वविद्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं स्‍वाशासी संस्‍थानों में सेवायोजित पति तथा पत्‍नी दोनों को मकान किराया भत्‍ता की अनुमन्‍यता के संबंध में जारी शासनादेश देखें, वित्‍त विभाग वित्‍त (सामान्‍य) अनुभाग-1 3/2016/जी-1- 207/ दस-2016 29/12/2016 *वेतन/भत्‍ते संबंधी नीतिगत निर्णय* *एक ही आवास में रहने वाले स्‍थानीय निकायों, शिक्षण संस्‍थाओं, विश्‍वविद्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं स्‍वाशासी संस्‍थानों में सेवायोजित पति तथा पत्‍नी दोनों को मकान किराया भत्‍ता की अनुमन्‍यता के संबंध में।

शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों की अवकाश नियमावली को जानिए: कब और कैसे मिलते हैं अवकाश

शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों की अवकाश नियमावली को जानिए: कब और कैसे मिलते हैं अवकाश                 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी नियमवाली : शासन ने अपने कर्मचारियों को अवकाश नियमों को सरलता प्रदान करने के लिये, अवकाशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में वो अवकाश आते  हैं जो मूलत: वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4)  में वर्णित मूल एवं सहायक नियमों से संचालित होते हैं, इसकी द्वितीय श्रेणी में वो  अवकाश जो भिन्न प्रकार के हैं, जिसमें  आकस्मिक अवकाश भी शामिल होता है. विभिन्न अवकाश के प्रकार निम्नलिखित हैं जोकि नीचे जा रहे हैं : अर्जित अवकाश (Earned Leave) निजी कार्य पर अवकाश (Leave on Private Affairs) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश (Leave on Medical Certificate) मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave) चिकित्सालय अवकाश (Hospital Leave) अध्ययन अवकाश (Study Leave) विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave) लघुकृत अवकाश (Commuted Leave) पूरी अवकाश नियमाव...

विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के सम्बन्ध में जारी: कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ की विज्ञप्ति।

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विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के सम्बन्ध में जारी: कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ की विज्ञप्ति।

विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) के पुनर्गठन हेतु दिशा निर्देश व गठन का प्रारूप

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विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) के पुनर्गठन हेतु दिशा निर्देश व गठन का प्रारूप

बच्चों की देखभाल के लिए महिलाकर्मी लगातार दो साल छुट्टी की हकदार: तीन साल पहले SC ने दिया था फैसला

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी अब अपने बच्चों की देखभाल के लिए लगातार दो साल तक छुट्टी ले सकती हैं। वे सिर्फ उनके पालन-पोषण के लिए ही नहीं बल्कि बीमारी में सेवा और परीक्षा की तैयारियां  करवाने के लिए भी छुट्टी ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस. जे. मुखोपाध्याय और जस्टिस वी गोपाल गौड़ा की बेंच ने इस सिलसिले में कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और महिला कर्मचारियों को लगातार 730 दिन छुट्टी लेने की इजाजत दे दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) के नियम बच्चों की देखभाल के लिए लगातार 730 दिनों की छुट्टी की इजाजत नहीं देते। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार के सर्कुलरों के नियम 43-सी से यह साफ है कि ऐसी महिला कर्मचारी जिनकी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वे उनकी देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिनों की छुट्टी ले सकती हैं। यानी वे अपनी नौकरी की पूरी अवधि के दौरान दो बच्चों तक की देखभाल के लिए दो साल की छुट्टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। छुट्टियां छोटे बच्चों की देखभाल के अलावा परीक्षाओं की तैयारियों और बीमारी में सेवा के लिए भी ली जा सकती है।...