शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों की अवकाश नियमावली को जानिए: कब और कैसे मिलते हैं अवकाश

शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों की अवकाश नियमावली को जानिए: कब और कैसे मिलते हैं अवकाश 

               उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी नियमवाली :

शासन ने अपने कर्मचारियों को अवकाश नियमों को सरलता प्रदान करने के लिये, अवकाशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में वो अवकाश आते  हैं जो मूलत: वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) 
में वर्णित मूल एवं सहायक नियमों से संचालित होते हैं, इसकी द्वितीय श्रेणी में वो  अवकाश जो भिन्न प्रकार के हैं, जिसमें  आकस्मिक अवकाश भी शामिल होता है.

विभिन्न अवकाश के प्रकार निम्नलिखित हैं जोकि नीचे जा रहे हैं :
  1. अर्जित अवकाश (Earned Leave)
  2. निजी कार्य पर अवकाश (Leave on Private Affairs)
  3. चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश (Leave on Medical Certificate)
  4. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
  5. असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave)
  6. चिकित्सालय अवकाश (Hospital Leave)
  7. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
  8. विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave)
  9. लघुकृत अवकाश (Commuted Leave)
पूरी अवकाश नियमावली पढने और समझने के लिए नीचे दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करें. 

                   अवकाश नियमावली

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